उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ईवी (Electric Vehicle) सब्सिडी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब 14 अक्टूबर 2025 से राज्य में असेंबल या निर्मित किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट और रोड टैक्स छूट मिलेगी। नई नीति 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगी। नीति के तहत 100% छूट दी जा रही है — बशर्ते वाहन “मेड इन यूपी” हों। राज्य से बाहर के वाहन अब इन लाभों के पात्र नहीं होंगे। सरकार ने यह कदम ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमों को समर्थन देने के दृष्टिकोण से उठाया है। इसके जरिए प्रदेश में इवी उद्योग को बल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने की भी योजना है, ताकि ईवी आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर (चार्जिंग स्टेशन आदि) तेजी से विकसित हो सके।
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