Oct 13, 2025, 12:38
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित IRCTC होटल घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं।
अदालत ने कहा कि जांच में ऐसे पर्याप्त सबूत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आरोपियों ने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ हासिल किया। इस केस में 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के रांची और पुरी होटलों के रखरखाव के ठेके निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दिए गए थे।
इसके बदले में लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को बेनामी जमीनें और अन्य आर्थिक लाभ मिलने का आरोप है। अदालत ने इस आधार पर लालू प्रसाद यादव पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (धारा 13(1)(d) व 13(2)) के तहत आरोप तय किए हैं।
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी साझा साजिश और लाभ उठाने के आरोप लगाए गए हैं।
हालांकि, तीनों ने अदालत में कहा कि वे निर्दोष हैं और मुकदमे का सामना करेंगे।
यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले आया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।
आरजेडी नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, वहीं विपक्ष का कहना है कि “अब न्याय की प्रक्रिया ने भ्रष्टाचारियों को घेरा है।”