Nov 20, 2025, 11:29
कर्नाटक में कुत्ते के काटने की घटना पर सरकार का बड़ा कदम कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों (स्ट्री डॉग्स) के हमलों से होने वाली मौत और चोट के मामलों के लिए मुआवजा देने की नई नीति लागू की है। अगर किसी की कुत्ते काटने के कारण मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। जबकि चोटिल होने पर (जैसे त्वचा पर घाव, गहरे निशान, कई जगह काटने) पीड़ित को कुल 5,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने कुत्ते, सांप या अन्य जानवरों के काटने पर तुरंत एम्बुलेंस और इमरजेंसी केयर मुफ्त देने का आदेश भी जारी किया है। मुआवजे की इस नीति के जरिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाह रही है कि पीड़ितों को प्राथमिक इलाज और आर्थिक राहत समय पर मिले।