Sep 03, 2026, 11:46
पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम नहीं है। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के तहत उनका नाम ASDD (Absent, Shifted, Deceased and Duplicate) सूची में डाला गया है और उनके सामने वजह ‘Permanently Shifted’ दर्ज है।
राघव चड्ढा ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में मतदान भी किया था। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी यह ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम सूची नहीं।
आखिर BLO कब काट सकता है नाम?
BLO यानी Booth Level Officer मतदाता सूची के सत्यापन में अहम भूमिका निभाता है। SIR का उद्देश्य सूची को अपडेट करना और मृत, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए मतदाताओं की जानकारी को सही करना है।
किसी मतदाता को मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट जैसी श्रेणी में चिह्नित किए जाने पर प्रक्रिया के तहत उसका नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नागरिकता खत्म हो गई या हमेशा के लिए वोट देने का अधिकार चला गया।
महत्वपूर्ण बात: ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलता है। पंजाब में राघव चड्ढा समेत प्रभावित मतदाताओं के लिए 12 सितंबर 2026 तक दावा/आपत्ति का अवसर बताया गया है और नाम दोबारा शामिल कराने के लिए Form-6 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम और इलेक्ट्रोल रोल स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Election Commission: Voter Services